आरोपी ने पहले पीड़िता को घर बुला की अश्लील हरकत
शिकायत पर घर में घुस मिट्टी का तेल डाल लगा दी आग
आगरा 14 फ़रवरी ।
अश्लील हरकत, हत्या एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित नरेंद्र सिंह पुत्र बे दरिया सिंह निवासी नगला क याल, थाना खेरागढ़ जिला आगरा को दोषी पातें हुये एडीजें 29 नें आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित किया।
थाना खेरागढ़ में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि आरोपी नरेंद्र सिंह ने वादी की पुत्री को बहाने से घर बुला उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की।
Also Read – अपहरण, सामूहिक दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के 6 आरोपी बरी

किसी तरह स्वयं को छुड़ा घर जा शिकायत करने की कहने पर 26 अप्रेल 2016 को वादी के घर में घुस वादी की पुत्री पर मिट्टी का तेल डाल आरोपी ने उसे आग के हवाले कर दिया ।जिससें चिकित्सा के दौरान वादी की पुत्री की मौत हो गयी।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी सतेंद्र प्रताप गौतम के तर्क पर आरोपी को उसके जघन्य कृत्य के लिये दोषी पातें हुये आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







