अश्लील हरकत, हत्या एवं पॉक्सो एक्ट कें आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हज़ार के अर्थदंड की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
आरोपी ने पहले पीड़िता को घर बुला की अश्लील हरकत
शिकायत पर घर में घुस मिट्टी का तेल डाल लगा दी आग

आगरा 14 फ़रवरी ।

अश्लील हरकत, हत्या एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित नरेंद्र सिंह पुत्र बे दरिया सिंह निवासी नगला क याल, थाना खेरागढ़ जिला आगरा को दोषी पातें हुये एडीजें 29 नें आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित किया।

थाना खेरागढ़ में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि आरोपी नरेंद्र सिंह ने वादी की पुत्री को बहाने से घर बुला उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की।

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किसी तरह स्वयं को छुड़ा घर जा शिकायत करने की कहने पर 26 अप्रेल 2016 को वादी के घर में घुस वादी की पुत्री पर मिट्टी का तेल डाल आरोपी ने उसे आग के हवाले कर दिया ।जिससें चिकित्सा के दौरान वादी की पुत्री की मौत हो गयी।

अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी सतेंद्र प्रताप गौतम के तर्क पर आरोपी को उसके जघन्य कृत्य के लिये दोषी पातें हुये आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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