दुराचार एवं विरोध पर पीड़िता को तेजाब पिलाने के आरोपी के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 13 दिसम्बर ।

विवाहिता से दुराचार एवं विरोध पर उसे तेजाब पिलाने के मामले में आरोपित कौशल कुमार पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी इकराम नगर, कागारौल, जिला आगरा के विरुद्ध अदालत ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष कागारौल को दिये है ।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि, घटना से 6 माह पूर्व वह अपने बाड़े नें पशुओं को चारा डालने गई थीं उसी दौरान आरोपी ने बाड़ें में घुस जबरन वादनी के साथ दुराचार कर शिकायत करने पर वादनी एवं उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।

Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव सहित कुछ जजों का रोस्टर बदला

उसके उपरांत आरोपी वादनी को ब्लैक मेल कर मौका मिलने पर जबरन उसका शारीरिक शोषण करनें लगा। 30 सितम्बर 24 की सुबह 9.30 बजें वादनी घर में अकेली थीं उसी समय आरोपी ने घर में घुस जबरन उसके साथ दुराचार किया। आये दिन के शोषण से तंग आ वादनी ने आरोपी को धमकी दी कि अब वह अपने पति से उसकी शिकायत करेगी जिस पर आरोपी ने वादनी को तेजाब पिला दिया। जिसे गम्भीर हालत में जयपुर में भर्ती कराया गया।

पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नही करने पर वादनी ने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार कर अदालत ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष कागारौल को दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *