आगरा 14अक्टूबर ।
दलित उत्पीड़न, मारपीट एवं अन्य आरोप में विशेष न्यायाधीश एस .सी.एस .टी.एक्ट माननीय राजेंद्र प्रसाद ने मनोज पुत्र दीवान सिंह प्रोप्राइटर कार्तिक सैलून अपर्णा पंचशील सेक्टर 16 आवास विकास कॉलोनी एवं 8-9 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को दिये हैं ।
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सरकारी कर्मचारी वीरेंद्र कुमार सिंह नेअपने अधिवक्ता शैलेंद्र सोनी के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि 31 जुलाई 24 की रात्रि 10.30 बजे करीब दो अज्ञात व्यक्ति सोसायटी के मुख्य द्वार पर लघुशंका कर रहेथे।
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महिलायो के टहलने के कारण उन्हें टोकने पर सैलून संचालक ने शराब के नशे मे वादी के साथ गाली गलौज करते हुये जाति सूचक शब्द कहें, उसके बुलावे पर आये युवक गार्ड को धमका सोसायटी में घुस आये। उन्होने वहां जमकर उत्पात मचाया।
वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर अदालत ने थानाध्यक्ष सिकन्दरा को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिये।
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