आगरा के थानाध्यक्ष ताजगंज का वेतन रोकनें के डीसीपी को आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने पारित कियेआदेश
एक वर्ष पूर्व प्रार्थनी ने मुकदमें हेतु दिया था प्रार्थना पत्र
थानाध्यक्ष ताजगंज नें आज तक नहीं भेजी आख्या

आगरा 21 सितंबर।

अदालत द्वारा कई बार आदेशित करने के बाद भी एक वर्ष तक जांच आख्या अदालत नही भेजने पर सीजेएम आगरा माननीय अचल प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष ताजगंज का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश डीसीपी को दिये हैं।

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मामले के अनुसार प्रार्थनी श्रीमती रेवती देवी पत्नी नरायन सिंह निवासनी यूनिवर्सिटी एंक्लेव, ताज नगरी फेस दो, थाना ताजगंज ने विगत वर्ष 19 सितम्बर 2023 को विपक्षी पुलिस कर्मी गणेश शर्मा, उसकी पत्नी एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाबत 156(3) द.प्र.स. के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

जिस पर सीजेएम ने थानाध्यक्ष ताजगंज से आख्या तलब की थी।कई बार आदेश पारित करने के बाद भी आख्या अदालत में प्रेषित नही करने पर 7 अगस्त 2024 को थानाध्यक्ष ताजगंज के विरुद्ध अदालत की अवमानना के बाबत 349 द.प्र.स. के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर थानाध्यक्ष को तलब किया था। उसके बाद भी थानाध्यक्ष ना तो अदालत मे हाजिर हुये और ना ही कोई आख्या अदालत मे प्रेषित की।

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सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष ताजगंज के कृत्य को अत्यंत आपत्तिजनक एवं कार्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही का द्योतक पाते हुये डीसीपी को निर्देश दिये कि वह थानाध्यक्ष ताजगंज का एक दिवस का वेतन अदालत के अग्रिम आदेश तक रोका जाना सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही से 25 सितम्बर 24 तक अदालत को अवगत करायें।

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विवेक कुमार जैन
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