आगरा १४ मई ।
लाखों रुपये की 23 किलो चांदी हड़पने के मामले में आरोपित दीपक जैन उर्फ रिंकू पुत्र स्व. विनोद कुमार जैन निवासी पूनम कॉम्प्लेक्स, जीवनी मंडी, थाना छत्ता जिला आगरा के विरुद्ध सीजेएम ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को पारित किये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा दिलीप अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल निवासी निर्मला आशियाना, खंदारी, थाना हरीपर्वत जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता कृष्ण कृपाल सिंह चौहान के माध्यम से अदालत में विपक्षी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह मैसर्स बीडी चेन्स के नाम से जैन पैलेस किनारी बाजार आगरा में चांदी का व्यवसाय करता है।
Also Read – अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत रिवीजन सत्र न्यायालय ने किया निरस्त
विपक्षी ने 2 जनवरी 2025 को अपने व्यापार हेतु वादी से 23 किलो पक्की चांदी बिल के माध्यम से ले एक माह में वापस करने का वायदा किया था। विपक्षी द्वारा समय सीमा के अंदर वादी को उसकी चांदी नही वापस की।
20 फरवरी 2025 को चांदी मांगने विपक्षी के घर जाने पर विपक्षी ने वादी को अंजाम भुगतनें की धमकी दी।
वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सीजेएम ने विपक्षी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







