आगरा में गैंगरेप के एक आरोपी को आजीवन कारावास, दूसरे को बीस वर्ष कैद, तीन लाख 65 हजार का जुर्माना

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
थाना शाहगंज का वर्ष 2022 का है मामला,

आगरा 26 अक्टूबर ।

गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़, धमकी एवं एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपित राम शर्मा निवासी ताजगंज को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने आजीवन कारावास एवं एक लाख 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीं आरोपित रविन्द्र पिप्पल उर्फ मोटा निवासी सैंया को बीस वर्ष के कारावास एवं एक लाख 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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वादी ने थाना शाहगंज पर 31 जुलाई 2022 को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी चौदह वर्षीया पुत्री घर से नाराज होकर सिकन्दरा चली गई थी। जहां पर उसे दो अज्ञात व्यक्ति मिले, जिन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की और अपना मोबाइल नंबर उसे यह कहकर दे गए कि हमसे इस नंबर पर बात कर लिया करना।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की। विवेचना के दौरान पीड़िता की शिनाख्त करने पर आरोपी राम शर्मा एवं रविन्द्र पिप्पल का नाम प्रकाश में आया और जेल से प्राप्त जांच रिपोर्ट में आरोपी रविन्द्र पिप्पल की एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर पीड़िता की भी एचआईवी जांच कराई गई तो वह भी एचआईवी से संक्रमित पायी गई।

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पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध गैंगरेप, छेड़छाड़, धमकी, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया।

अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता समेत दस गवाह पेश किए गए।

उधर, कोर्ट ने आदेश दिए कि पीड़िता को राज्य सरकार से पांच लाख प्रतिकर के रुप में प्राप्त कराए जाने की इस न्यायालय की संस्तुति के लिए निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया जाए।

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विवेक कुमार जैन
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