दहेज उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में पति, सास, ससुर को तीन वर्ष कैद और 20 हज़ार के अर्थदंड की सज़ा

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आगरा 28 मार्च ।

दहेज उत्पीड़न, मारपीट एवं गाली गलौज के मामले में आरोपित पति मुकेश कुमार, सास श्रीमती ज्ञान देवी एवं ससुर छीतर सिंह को दोषी पाते हुये एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने तीन वर्ष कैद एवं 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

थाना मलपुरा में दर्ज मामलें के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती तुलसा देवी की शादी 8 सितम्बर 1995 को आरोपी मुकेश कुमार निवासी मलपुरा, थाना मलपुरा, जिला आगरा कें साथ हुई थी। वादनी के अनुसार दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होनें के कारण उसके ससुरालीजनों द्वारा वादनी को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज के रूप में स्कूटर की मांग करतें थे।

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आरोपी ससुरालीजनों द्वारा वादनी को कमरे में बंद कर मारपीट एवं भूखा प्यासा रख यातना दी जाती थी। एक दिन रात को सोते समय पति ने सिर में ईंट मार वादनी को गम्भीर रूप से घायल भी कर दिया था। 16 मई 2004 को आरोपी ससुरालीजनों द्वारा वादनी के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया।

वादनी की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली गलौज एवं धमकी आरोप में वादनी की तहरीर पर पति मुकेश कुमार, सास श्रीमती ज्ञान देवी, ससुर छीतर सिंह एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।

एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने एपीओ यतीन्द्र कुमार त्रिपाठी के तर्क पर पति, सास एवं ससुर को तीन वर्ष कैद एवं 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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