आगरा की मोटर दुर्घटना अदालत ने दुर्घटना में मृत कार चालक के परिजनों को 9 लाख 37 हजार दिलाने के दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां मोटर दुर्घटना दावा

आगरा 16 अक्टूबर ।

दुर्घटना में मृत कार चालक के परिजनों को मोटर दुर्घटना अधिकरण आगरा के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने नेशनल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से 9 लाख 37 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

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मामले के अनुसार याची नेमीचंद निवासी भीम नगर, जिला आगरा ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंघल के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि उनका पुत्र नीरज कुमार 31 अक्टूबर 2017 को कार से खेरागढ़ से आगरा आ रहा था।

रात्रि 10 .30 बजें करीब राम डेरी के पास ट्रक चालक मुकेश ने तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चला कार में टक्कर मार दी । जिससें याची के पुत्र नीरज कुमार की मृत्यू हो गईं ।

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ट्रक चालक टक्कर मार कर ट्रक छोड़ फरार हो गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने याची के अधिवक्ता के तर्क पर याची एवं उसकें छोटे पुत्र गणेश कुमार को नेशनल इंश्योरेंस से 9 लाख 37 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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