पूर्व सैन्य कर्मी की दुर्घटना मृत्यू पर आगरा के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दिए 18 लाख, 68 हजार रुपये दिलाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां मोटर दुर्घटना दावा
शादी समारोह में शामिल होने मोपेड से जा रहे सैन्य कर्मी को टक्कर मार चालक ट्रक छोड़ मौके से हो गया था फ़रार

आगरा 28 नवंबर ।

पूर्व सैन्य कर्मी एवं सिक्योरिटी एजेंसी संचालक की दुर्घटना मृत्यू पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने मृतक की पत्नी को ओरिएंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तीस दिन के अंदर 18 लाख 68 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती फूलों देवी निवासनी गढ़ी फेरतिया, आगरा के पति पूर्व सैन्य कर्मी थे वर्तमान में वह सिक्योरिटी एंजेसी का संचालन करते थे।

Also Read – बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत नहीं हुई आगरा कोर्ट में हाज़िर

8 फरवरी 2019 को वह अपनी मोपेड से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थें, उनके साथ अन्य मोटरसाइकिल पर उनके रिश्तेदार बनय सिंह चल रहे थे। दोपहर 3.30 बजे फतेहपुर सीकरी भरतपुर मार्ग पर ग्राम रसूल पुर के समीप ट्रक चालक महेश द्वारा तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चला उनकी मोपेड को दुर्घटना ग्रस्त कर आरोपी ट्रक चालक ट्रक छोड़ कर भाग गया।

Also Read – पॉक्सो मामले में टीवी न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहैल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

मृतक की पत्नी श्रीमती फूलों देवी द्वारा अपने अधिवक्ताओं राजेश सिंघल एवं जेपी शर्मा के माध्यम से अदालत में याचिका दायर करनें पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने मृतक की पत्नी को 18 लाख 68 हजार रुपये मय सात प्रतिशत ब्याज सहित दिलाने के आदेश दिये है ।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *