टीएससी मैनेजर मानव शर्मा को आत्म हत्या हेतु विवश करने का प्रकरण में सास एवं साली की जमानत अर्जी खारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा १५ अप्रैल ।

मानव शर्मा को आत्म हत्या हेतु विवश करने के मामले में 15 मार्च से जिला कारागार में निरुद्ध मृतक की सास पूनम शर्मा एवं साली नीशु की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई हुई। उभयपक्षों ने तर्क पेश किए। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश माननीय विवेक संगल ने आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया।

थाना सदर बाजार में दर्ज चर्चित मामले के अनुसार मानव शर्मा द्वारा आत्म हत्या से पूर्व वीडियो बना इंटरनेट पर डाल सबको झकझोर दिया था। अपने पुत्र को आत्म हत्या हेतु विवश करने के आरोप में वादी नरेंद्र कुमार शर्मा निवासी डिफेंस कॉलोनी सदर बाजार, जिला आगरा द्वारा अपनें पुत्र मानव शर्मा की पत्नी निकिता, ससुर निपेन्द्र कुमार शर्मा, सास पूनम शर्मा, साली नीशु एवं रिया के विरुद्ध आत्म हत्या हेतु विवश करने के आरोप में बीएनएस की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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पुलिस ने मृतक मानव शर्मा की सास पूनम शर्मा एवं साली नीशु को गिरफ्तार कर जेल भेजा था । दोनों 15 मार्च से जिला कारागार में निरुद्ध हैं । पिछली तारीख पर वादी नरेंद्र कुमार शर्मा के अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा द्वारा प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग करने पर जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु 15 अप्रैल नियत की गई थी।

सत्र अदालत मे मंगलवार को जमानत पर सुनवाई हुई। आरोपियों की ओर से स्वयं को निर्दोष बताया जबकि वादी की ओर से अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपियों का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने के आदेश दिए।

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विवेक कुमार जैन
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