आरोपी एवं अन्य ने दिया था घटना को अंजाम
चाकू प्रहार कर दो की हत्या एवं अन्य को किया था घायल
आरोपी महिलायों से जेवर के स्कूटर लूट ले गये थे
अन्य आरोपियों की पत्रावली हो गयी थी पृथक
आगरा 01 अक्टूबर।
लूट एवं हत्या के मामले मे आरोपित इकबाल उर्फ भोला पुत्र मोदन कुरैशी निवासी पक्की सराय थाना ताजगंज को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बक्शी ने आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार वादी कमलेश कुमार अवस्थी ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि 22 अक्टूबर 1995 को वादी उसका भाई रमन कुमार अवस्थी उसकी पत्नी श्रीमती सुमन के साथ अपनेबहनोई ज्ञान प्रकाश तिवारी निवासी बैंक कॉलोनी सदर बाजार के घर दीपावली का त्यौहार मनाने गये थे।

रात्रि 11 बजे करीब वादी उसका भाई एवं बहनोई बिस्तर पर बैठ ताश खेल रहें थे। बहन कूड़ा फेंकने दरवाजा खोल बाहर गयी उसी दौरान बाहर खड़े बदमाशों ने चाकू से उसके ऊपर हमला बोल दिया।
बहन को बचाने का प्रयास करने पर बदमाशों ने वादी के भाई एवं बहनोई पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें भी गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इसी बीच एक बदमाश को पकड़ कमरे मे बंद करने का प्रयास करनेपर बदमाशों ने वादी पर भी हमला कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
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बदमाशों द्वारा बहन भाई की पत्नी से टॉप्स, मंगलसूत्र, कान के झुमके,अंगूठी एवं बैग मे रखे रुपये लूट लिये। जाते समय बदमाश वादी के बहनोई का स्कूटर भी लूट ले गये।
बहनोई एवं भाई को अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गयीं। वादी एवं बहन को एस.एन. अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने आरोपी सहित 6 बदमाशों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।
अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा कमलेश कुमार अवस्थी, उनकी बहन श्रीमती हेमलता तिवारी सहित 7 गवाह अदालत मे पेश किये। अन्य आरोपियों की पत्रावली पृथक हो जाने से आरोपी इकबाल उर्फ भोला का ही उक्त मामलें में विचारण हुआ।

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बक्शी ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी नाहर सिंह तोमर के तर्कों पर आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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