धर्म बदलकर शादी करने वाले बालिग जोड़े के खिलाफ दर्ज अपहरण का केस रद्द

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आगरा /प्रयागराज 13 सितंबर ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म बदलकर शादी करने वाले जोड़े के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस रद्द कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला तथा न्यायमूर्ति ए.के. सिंह देशवाल की खंडपीठ ने सिदरा खान उर्फ शिवानी व पीयूष की याचिका पर दिया।

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मेरठ के थाना मवाना में साहिम खान ने याची पीयूष कुमार पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।

याची अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दलील दी कि दोनों बालिग हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं।

सिदरा ने अपना धर्म परिवर्तन कर नाम बदलकर शिवानी रख लिया है और हिंदू धर्म को अपना लिया है।

शिव मंदिर हरिद्वार में दोनों ने शादी कर लिया है। उनके वैवाहिक जीवन में दखल देने से रोका जाय।

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मनीष वर्मा
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