आगरा/प्रयागराज: ४ जुलाई ।
वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ा एक अहम मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
यह सुनवाई ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मौजूद कथित शिवलिंग को छोड़कर, शेष वजूखाने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई ) से सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल की गई एक याचिका पर हो रही है।
Also Read – दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ को दिया 4 हफ्ते का अंतिम मौका, पेंशन भुगतान न होने पर संबंधित अधिकारी होंगे पेश
यह सिविल रिवीजन याचिका श्रृंगार गौरी केस की मुख्य पक्षकार राखी सिंह द्वारा दाखिल की गई है। राखी सिंह ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 21 अक्टूबर, 2023 के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष लगातार यह दावा करता रहा है कि वजूस्थल में मौजूद संरचना एक शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है।
इस मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद आने वाला फैसला, ज्ञानवापी विवाद में एक नया मोड़ ला सकता है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को नोटिस, 10 अप्रैल तक मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर को मिली बड़ी राहत, देवरिया जमीन मामले में अग्रिम जमानत मंजूर - March 20, 2026







