जहर खुरानो ने नशीला पदार्थ खिला लूट लिया था महिला का सभी सामान
महिला की हुई थी आगरा के एसएन अस्पताल में मौत
थाना जीआरपी आगरा फोर्ट ने आरोपी शमशेर, उसकीं पत्नी एवं बेटे के विरुद्ध आरोप पत्र किया था प्रेषित
आगरा 09 दिसम्बर ।
जहर खुरानी, चोरी एवं हत्या कें मामलें में आरोपित श्रीमती अनीसा बानो पत्नी शमशेर एवं उसके पुत्र छोटू उर्फ सलमान निवासी गण मोहल्ला तेलीपाड़ा, थाना लोहामंडी, जिला आगरा को सबूत के अभाव में एडीजे 1 माननीय अखिलेश कुमार पांडेय नें बरी करने के आदेश दिये।
थाना जीआरपी आगरा फोर्ट में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा राधेश्याम भास्कर निवासी सुंदर नगर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान का आरोप था कि, उसकी पत्नी श्रीमती विमला भास्कर 30 अप्रेल 2011 को ट्रेन से इटावा से जयपुर आ रही थीं । घटना वाले दिन सुबह 11 .20 पर वादी की अपनी पत्नी से फोन पर बात भी हुई थी ।
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किसी ने वादी की पत्नी को नशीला पदार्थ का सेवन करा उसके पास से नगदी मोबाइल एवं जेवर लूट लिये। बेहोशी की हालत में वादी की पत्नी को एसएन हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया जहां उसकीं मौत हो गयी।
थाना जीआरपी आगरा फोर्ट द्वारा मामले की विवेचना उपरांत आरोपी शमशेर उर्फ मुराद अली, उसकी पत्नी श्रीमती अनीसा बानो एवं पुत्र छोटू उर्फ सलमान निवासीगण तेली पाडॉ, थाना लोहामंडी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था ।
आरोपी शमशेर की मृत्यू हो जाने पर अदालत नें उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी थीं । अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा सहित 12 गवाह अदालत में पेश किये गये।
अदालत नें स्वतंत्र गवाह के अभाव, परिस्थितिजन्य सबूत की कड़ी आपस में नहीँ जुड़ने एवं आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा एवं हरसुल राठौर कें तर्क पर आरोपी मां बेटें को बरी करने के आदेश दिये।
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