आगरा ९ जुलाई ।
चेक बाउंस के एक मामले में आगरा की एक अदालत ने बृज मोहन, पुत्र बादाम सिंह, निवासी एलआईजी मोहम्मदपुर, शास्त्रीपुरम, थाना सिकंदरा, आगरा को दोषी ठहराते हुए 6 माह की कैद और ₹4 लाख 59 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला वादी निहाल सिंह, निवासी एलआईजी शास्त्रीपुरम ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव और अदिति यादव के माध्यम से अदालत में दायर किया था।
निहाल सिंह ने अदालत को बताया कि आरोपी बृज मोहन और उनके बीच मित्रता थी। बृज मोहन ने 15 जुलाई, 2020 को उनसे अपने मकान बनवाने के लिए ₹4 लाख 10 हजार उधार लिए थे और 6 माह में राशि वापस करने का वादा किया था।
छह महीने बाद जब निहाल सिंह ने पैसे मांगे, तो बृज मोहन ने उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा की सिकंदरा शाखा का एक चेक दिया। हालांकि, जब यह चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह डिसऑनर हो गया।
अदालत ने मुकदमे पर विचार करने के बाद और वादी के अधिवक्ताओं के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषी पाया और उसे 6 माह की कैद के साथ ₹4 लाख 59 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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