चेक बाउंस मामले में व्यापारी को 9 महीने की जेल, 75 हजार का जुर्माना

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आगरा ।

चेक बाउंस के एक मामले में आगरा की एक अदालत ने एक व्यापारी को 9 महीने कैद और 75,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान लोहामंडी के राजामंडी निवासी सचिन गोयल के रूप में हुई है।

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क्या था मामला ?

जनता क्वार्टर, कमलानगर के रहने वाले हरीश कुमार आहूजा ने अपने वकील राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मामला दायर किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन गोयल ने 1 अप्रैल 2018 को घरेलू जरूरतों के लिए उनसे 50,000/- रुपये उधार लिए थे और 6 महीने में पैसे लौटाने का वादा किया था।

जब 5 अक्टूबर 2018 को हरीश ने अपने पैसे मांगे, तो सचिन गोयल ने उन्हें एक चेक दिया। लेकिन जब हरीश ने उस चेक को बैंक में जमा किया, तो वह बाउंस हो गया।

अदालत का फैसला:

एसीजेएम-6 की अदालत ने हरीश के वकील राजेश यादव की दलीलों को मानते हुए सचिन गोयल को दोषी पाया।

अदालत ने सचिन को 9 महीने कैद और 75,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माने की राशि में से 70,000/- रुपये हरीश को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे, जबकि बाकी 5,000/- रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा किए जाएंगे।

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विवेक कुमार जैन
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