पति द्वारा विवाह शून्य घोषित करने का वाद खारिज,पति का आरोप था कि जब वह नाबालिग था तब हुआ था उसका निकाह

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भाई की मौत के बाद घर वालो ने उसकी भाभी जिसके एक बच्ची भी थी से करा दिया था निकाह

आगरा 12 दिसम्बर ।

चौदह वर्ष की उम्र में घर वालों द्वारा विधवा भाभी से निकाह कराने के मामले में विवाह को शून्य घोषित करने के बाबत प्रस्तुत याचिका को अदालत ने खारिज करने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार फतेहपुर सीकरी निवासी युवक ने अदालत में वाद दायर कर आरोप लगाया कि उसका निकाह 29 अक्टूबर 2011 को मलपुरा थाना क्षेत्र की निवासनी से उसकी मर्जी के विरुद्ध हुआ था । निकाह कें दौरान उसकी आयु 14 वर्ष थी । उसकी कथित पत्नी पूर्व में उसके भाई की पत्नी थी । जिससे उसे एक पुत्री भी हुई थीं।

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उसके भाई की वर्ष 2009 में रेल दुर्घटना में मौत हो जाने पर घर वालो ने उसका निकाह भाभी से करा दिया था । इतने वर्षों कें दौरान उसने अपनी पत्नी से कभी कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीँ बनाये। बालिग होने पर वह अपनी पत्नी से हुये निकाह को शून्य घोषित कराना चाहता हैं ।

पत्नी द्वारा अदालत में हाजिर हो अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये उक्त निकाह को अपने पति की सहमति से हुआ बताते हुये पति पत्नी की तरह रहना बताया । पत्नी के अधिवक्ता नीरज पाठक द्वारा अदालत के संज्ञान में तथ्य लाया गया कि पति ने पूर्व में भी निकाह को शून्य घोषित करनें की याचिका अदालत में प्रस्तुत की थी ।

जिसमें उसने पृथक जन्म तिथि अंकित की थी निकाह दोनों की सहमति से हुआ था । पत्नी के अधिवक्ता कें तर्क पर अदालत नें पति द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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