आगरा।
अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोप में गिरफ्तार पति वीरेश्वर सिंह (निवासी नगला रामबक्श, एत्मादपुर) को अदालत से राहत नहीं मिली है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत ज़मानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का आदेश दिया।
क्या है मामला ?
थाना जगदीशपुरा में आरोपी के पुत्र अमित ने अपने पिता के विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज कराया था।
* पुत्र के आरोप: वादी अमित ने आरोप लगाया कि उसके पिता वीरेश्वर सिंह अय्याश किस्म के व्यक्ति हैं। उन्होंने 16 जुलाई 2024 को, बच्चों के बड़े होने के बावजूद, वादी की माँ श्रीमती शुर्मिला देवी को तलाक दिए बिना एक 26 वर्षीय महिला से दूसरी शादी कर ली।
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* उत्पीड़न और आत्महत्या: दूसरी शादी के कारण घर में रोज़ाना क्लेश होने लगा। आरोप है कि वीरेश्वर सिंह ने दबाव डालकर माँ शुर्मिला देवी की करोड़ों की जायदाद भी अपने नाम वसीयत करा ली। आरोपी पिता और दूसरी महिला मिलकर आए दिन शुर्मिला देवी के साथ मारपीट करते थे।
* दर्दनाक अंत: इन सबसे तंग आकर, वादी की माँ श्रीमती शुर्मिला देवी ने 28 अगस्त 2025 को जवाहर पुल से यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जल पुलिस ने बाद में दशहरा घाट से उनका शव बरामद किया था।
अदालत ने पूरे मामले और लगाए गए गंभीर आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति वीरेश्वर सिंह की ज़मानत अर्जी को खारिज करने का आदेश दिया।
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1 thought on “पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में पति की ज़मानत अर्जी खारिज”