मृतका के पिता, मां, भाई एवं अन्य गवाह मुकर गये
आगरा 17 मार्च ।
दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में आरोपित पति रवि कुमार, सास श्रीमती शकुंतला एवं ससुर रूप सिंह निवासी गण बसई जगनेर, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में एडीजें 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना बसई जगनेर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा कैलाश सिंह तोमर निवासी ग्राम पाल, थाना महुआ, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि उसकीं पुत्री हेमलता की शादी 29 नवम्बर 20 को आरोपी रवि कुमार पुत्र रूप सिंह निवासी बसई जगनेर जिला आगरा के साथ हुई थी।
वादी के अनुसार दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण उसकी पुत्री का पति रवि कुमार, सास श्रीमती शकुंतला एवं ससुर रूप सिंह वादी की पुत्री को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उत्पीड़न से तंग हो वादनी कि पुत्री अपनी बहन के घर चली गयी।
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बाद में उत्पीड़न नहीँ करनें का वायदा कर आरोपी ससुरालीजन वादी की पुत्री को अपने साथ उसकी ससुराल ले गये। कुछ समय बाद पुनः ससुरालीजनों द्वारा उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। 16 मई 21 को आरोपी ससुरालीजनों द्वारा वादी की पुत्री की जहर दे हत्या कर दी गई।
आभियोजन पक्ष की तरफ से मृतका के पिता/वादी मुकदमा, मृतका की मां, भाई सहित 11 गवाहों को अदालत मे पेश किया।मृतका के पिता, मां एवं भाईयों द्वारा अपने पूर्व बयानों से मुकर उलटे आरोपियों के पक्ष में बयान देने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियो के अधिवक्ताओं उपेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, एवं जितेंद्र मिश्रा के तर्क पर एडीजें 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर नें आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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