आगरा: पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना

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आगरा: ३ जून ।

पत्नी की निर्मम हत्या के दोषी पाए गए पति आकाश को अपर सत्र न्यायाधीश माननीय शिव कुमार ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला इंद्र कॉलोनी, बुद्ध नगर, तमोली पाड़ा, शाहगंज निवासी आरोपी आकाश के खिलाफ आया है।

अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विजय वर्मा ने अदालत में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपी ने वादिनी की बहन की हत्या कर सबूतों को मिटाने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोपी को अधिकतम कारावास से दंडित करने की प्रार्थना की थी।

यह मामला थाना मलपुरा में 18 अगस्त, 2023 को दर्ज हुआ था। वादिनी इंद्रवती, ग्राम बल्हेरा, मलपुरा निवासी ने अपनी तहरीर में बताया था कि उसकी बहन रेखा और उसका पति आकाश उसके घर पर रेखा का इलाज करा रहे थे। रेखा उसके घर पर ही रुक गई थी।

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15 अगस्त को वादिनी के बहनोई आकाश का फोन आया कि वह जल्दी में है और रेखा को डमडम चौराहे पर भेजने को कहा, वह उसे लेने आ रहा था। इसके बाद आरोपी आकाश और उसका दोस्त रेखा को अपने साथ ले गए।

वादिनी ने जब एक-दो दिन बाद अपनी बहन रेखा से संपर्क करने की कोशिश की तो बात नहीं हो सकी। रेखा के घर जाने पर ताला लगा मिला। कुछ समय बाद वादिनी को मलपुरा नहर के किनारे एक लड़की का शव मिलने की खबर मिली, जो रेखा का ही था। वादिनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी आकाश को दोषी ठहराया है।

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विवेक कुमार जैन
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