दहेज उत्पीड़न और हत्या प्रयास के दोषी पति को अदालत ने सुनाई पाँच साल 6 महीने की जेल की सजा

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आगरा:

आगरा की एक अदालत ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास के आरोपी पति रवि उर्फ सुरेंद्र को 5 साल 6 महीने जेल की सजा सुनाई है।

अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे-11) माननीय नीरज कुमार बख्शी ने उस पर ₹55,000/- का जुर्माना भी लगाया।

यह मामला 23 अक्टूबर 2019 को थाना सदर में दर्ज हुआ था। पीड़िता बबली के पिता मौजी राम ने शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी की शादी आरोपी रवि उर्फ सुरेंद्र से हुई थी।

शादी के बाद रवि, उसकी मां कलावती और पिता खेमचंद कर्दम दहेज से खुश नहीं थे और बबली पर एक प्लॉट लाने का दबाव बना रहे थे।

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जब बबली ने अपने पिता की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर मना किया, तो आरोपी पति ने उसकी बेरहमी से पिटाई की।

इसके साथ ही, जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया और धारदार हथियार से उस पर हमला किया।

अदालत ने सरकारी वकील हरिबाबू के तर्कों और पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी पति रवि को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।

हालांकि, सबूतों के अभाव में अदालत ने रवि की मां कलावती और पिता खेमचंद कर्दम को बरी कर दिया।

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विवेक कुमार जैन
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