आगरा 09 जनवरी ।
चैक डिसऑनर आरोप में आरोपित संजय गुप्ता निवासी शालीमार एंक्लेव कमला नगर थाना न्यू आगरा एवं उसकी पत्नी श्रीमती नीतू गुप्ता को दोषी पाते हुये एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने 6 माह कैद एवं 4 लाख 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा राकेश दिवाकर ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि रोहित दिवाकर के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वादी एवं आरोपियों कें मध्य परिवारिक सम्बंध होने के कारण उन्होंने वादी से पांच लाख रुपये उधार लें एक वर्ष बाद वापस करनें का वायदा किया था।

समय सीमा समाप्त होने पर वादी के तगादे पर आरोपियों ने संयुक्त खाते से वर्ष 2020 में दो लाख, पचास हजार रुपये का चैक दिया। भुगतान हेतु उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करनें पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने वादी के अधिवक्ता हर्ष मलिक के तर्क पर आरोपी दँम्पत्ति को 6 माह कैद एवं 4 लाख 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
अदालत ने बतौर प्रतिकर चार लाख रुपये वादी को एवं 25 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा करने के आदेश दिये।
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