पत्नी की दहेज हत्या के आरोपी पति को दस वर्ष कैद और पाँच हजार रुपये जुर्माना

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
जेठ एवं देवर को सबूत के अभाव में बरी

आगरा 17 दिसम्बर ।

दहेज हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित पति इद्रजीत पुत्र बाबू लाल निवासी नगला छिद्दा, गली मलूक चन्द, थाना हरीपर्वत, जिला आगरा को दोषी पाते हुये अपर जिला जज प्रथम माननीय अखिलेश कुमार पांडेय ने दस वर्ष कैद एवं 5 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा बच्चू सिंह निवासी टीला नन्द राम, सदर भट्टी, थाना मंटोला जिला आगरा की पुत्री श्रीमती सोनी की शादी 20 नवम्बर 2007 को आरोपी इद्रजीत के साथ हुई थी।

वादी के अनुसार दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण वादी की पुत्री का पति इद्रजीत, जेठ कप्तान, देवर शशि कपूर, सास श्रीमती शांति देवी एवं अन्य वादी की पुत्री को उत्पीड़ित कर मोटरसाइकिल एवं नगदी की मांग करतें थे।

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अलीगढ़ में आयोजित शादी समारोह में भी वादी की मौजूदगी में आरोपियो ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट की थी।मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपियो नें 15 दिसम्बर 2009 को वादी की पुत्री की मिट्टी का तेल डाल आग लगा हत्या कर दी।

मुकदमें कें दौरान सास श्रीमती शांति देवी की मौत हो जानें पर अदालत ने उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी ।अभियोजन की तरफ से वादी सहित आठ गवाह अदालत में पेश किये ।

अपर जिला जज प्रथम माननीय अखिलेश कुमार पांडेय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी राधा कृष्ण गुप्ता के तर्क पर आरोपी पति इद्रजीत को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।अदालत ने जेठ कप्तान एवं देवर शशि कपूर को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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