फतेहपुर सीकरी प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चार को दो वर्ष कैद और दो लाख का जुर्माना की सज़ा

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फतेहपुर सीकरी के प्रतिबंधित क्षेत्र में मस्जिद निमार्ण पर हुई कार्यवाही

आगरा 03 दिसम्बर ।

प्राचीन स्मारक तथा पुरात्तव अधिनियम और अवशेष अधिनियम की धारा के तहत आरोपित चार आरोपियों को दोषी पाते हुये ग्राम न्यायालय किरावली के पीठासीन अधिकारी माननीय अनुभव सिंह ने दो वर्ष कैद एवं दो लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा पप्पू (एमटीएस पुरातत्व विभाग) ने आरोपी ललुआ पुत्र मोहम्मद उमर, नईम पुत्र बबलू निवासी गण मोहल्ला नया बांस, फतेहपुर सीकरी मेहरो पुत्र इमामुद्दीन एवं सलीम पुत्र आमीन निवासी मोहल्ला चौक, फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा के विरुद्ध राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय सरंक्षित स्मारक जेरे हमाम, फतेहपुर सीकरी के विनियमित क्षेत्र में मस्जिद कमेटी चांद मस्जिद द्वारा बिना अनुमति बरामदा एवं छत का नव निर्माण कार्य कराने का आरोप लगा था ।

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थाना फतेहपुर सीकरी पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आरोपियों के विरुद्ध प्राचीन स्मारक तथा पुरात्तव अधिनियम और अवशेष अधिनियम की धारा 30 क एवं 30 ख के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था ।

ग्राम न्यायालय किरावली के पीठासीन अधिकारी ने वादी मुकदमा पप्पू (एमटीएस पुरात्तव विभाग) एवं प्रधान आ रक्षी मुकेश कुमार की गवाही के आधार पर आरोपियो को दोषी पाते हुये दो वर्ष कैद एवं दो लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया ।

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विवेक कुमार जैन
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