आगरा/प्रयागराज 10 मार्च
रंगदारी मांगने के मामले में इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत।
कानपुर के जाजमऊ थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में मिली जमानत।
6 दिसंबर 2022 को अकील अहमद खान ने दर्ज कराई थी एफआईआर।
इरफान सोलंकी की तरफ से अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने रखा पक्ष।

राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल रहे मौजूद।
फिलहाल जमानत के बाद भी इरफान सोलंकी और रिजवान जेल में ही रहेंगे।
इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के जबकि रिजवान की दो मामलों में जमानत अभी लंबित है।
जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने दिया आदेश।
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