अलीगढ़ के अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/प्रयागराज।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ के चर्चित बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में आरोपी पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश पारित किया।

मामले के अनुसार, 26 सितंबर 2025 को अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडे को साजिश रचने के आरोप में नामजद किया था। तब से आवेदक जेल में बंद थीं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद अन्नपूर्णा भारती को राहत प्रदान की। हालांकि, अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि आवेदक को भविष्य में होने वाली जांच और ट्रायल की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करना होगा।

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस हत्याकांड ने अलीगढ़ सहित पूरे प्रदेश में काफी सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें अब एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ आया है।

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मनीष वर्मा
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