आगरा:
छह साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी शिव कुमार उर्फ काका को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने पांच साल कैद और 5,000/- रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
यह मामला एत्मादपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ 22 अप्रैल, 2024 को दोपहर करीब 3 बजे पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी।
जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो उसकी माँ उसे ढूँढने निकली। बाहर खेल रहे अन्य बच्चों ने बताया कि शिव कुमार उसे अपने घर ले गया है। आरोपी के घर पहुँचने पर माँ ने अपनी बेटी को रोते हुए पाया।
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बच्ची ने माँ को बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकतें की थीं। माँ ने आरोप लगाया कि अगर वह समय पर नहीं पहुँचती, तो आरोपी उसकी बेटी के साथ कोई और बड़ा अनर्थ कर सकता था।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरी ने पीड़िता, उसकी माँ, स्कूल की प्रधानाचार्य, विवेचक हेमलता पाल और महिला पुलिसकर्मी पूनम शर्मा को अदालत में पेश किया।
पत्रावली में उपलब्ध सबूतों और एडीजीसी सुभाष गिरी के तर्कों के आधार पर, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने शिव कुमार को दोषी पाया और उसे पाँच साल के कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
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