फ़िरोज़ाबाद में एक दंपती की हत्या के 14 साल पुराने मामले में पांच को आजीवन कारावास

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आगरा/फ़िरोज़ाबाद:

फ़िरोज़ाबाद की जिला जज माननीय बब्बू सारंग की कोर्ट ने 14 साल पुराने एक दोहरे हत्याकांड के मामले में पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इस घटना में एक दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने दोषियों पर 56,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

यह घटना 11 जून, 2011 को थाना उत्तर के टापा खुर्द इलाके में हुई थी। गांव के ही गया प्रसाद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भाई कमल सिंह और उनकी पत्नी अनीता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

उन्होंने चार सगे भाइयों, राम उर्फ राम सिंह, गोविंद, हरविंद्र, और गिरजाशंकर, और उनके साथी मुन्नालाल पर इस जघन्य अपराध का आरोप लगाया था।

पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी बताई गई है। गया प्रसाद ने अपनी शिकायत में यह भी कहा था कि आरोपियों ने खुलेआम धमकी देकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया।

पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए और कई सबूत पेश किए, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा भी शामिल थे।

इन साक्ष्यों के आधार पर ही कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इस फैसले को न्याय की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह दिखाता है कि अपराध करने वालों को भले ही समय लगे, लेकिन उन्हें सजा जरूर मिलती है।

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विवेक कुमार जैन
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