वादी मुकदमा का ट्रैक्टर नेशनल इंश्योरेंस से था बीमित
27 मई 21 को दुर्घटना में ट्रैक्टर में लग गई थीं आग जिसमें चालक की जल कर हो गयी थी मृत्यू
इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम नही देनें पर ली थी अदालत की शरण
आगरा 09 अक्टूबर।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार ने इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जमा कराई राशि का चैक किसान को सौंप उसे बड़ी राहत प्रदान की।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा वीरेंद्र उपाध्याय निवासी गांव बसेरी काजी फतेहपुर सीकरी ने अपने अधिवक्ता अनिल कुमार आर्य के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम मे मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि उसने अपने एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा कराया था।
वादी का ट्रैक्टर 3 जुलाई 20 से 2 जुलाई 21 तक बीमित था। बीमा अवधि के दौरान 27 मई 21 की रात्रि वादी के ट्रैक्टर में भरतपुर हाईवे पर बिना नम्बर के एक ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। इससे वादी के ट्रैक्टर में आग लगने से चालक शिशुपाल की भी जल कर मौत हो गयी।

वादी के क्लेम को खारिज करने पर वादी द्वारा किये गये मुकदमें को स्वीकार कर आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार ने बीमित राशि के रूप में 4,59,650/- रुपये के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 55 हजार रुपये भी वादी को दिलाने के आदेश दिये थे।
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इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आयोग में राशि जमा करानें पर वादी मुकदमा को चैक सौंप आयोग ने उसे राहत प्रदान की।
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