कंगना रनौत के ‘किसान अपमान’ और ‘राष्ट्र द्रोह’ मामले में आगरा की अदालत में निर्णय अब 12 नवंबर को

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आगरा।

हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़े किसानों के अपमान और राष्ट्र द्रोह के मामले में दायर रिवीजन याचिका पर आज स्पेशल जज एमपी/एमएलए माननीय लोकेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 12 नवंबर 2025 की तारीख निर्णय के लिए निर्धारित कर दी है।

सुनवाई के दौरान हुई बहस

* वादी पक्ष: वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से राजवीर सिंह, सुखवीर सिंह चौहान, दुर्ग विजय सिंह भैया, बी एस फौजदार, उमेश जोशी, अवधेश सोलंकी ने पक्ष रखा।

* विपक्षी (कंगना रनौत) पक्ष: कंगना रनौत की ओर से ए डी जी सी मोहित पाल, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुसुइया चौधरी की जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान, एवं स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने पक्ष रखा।

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विपक्षी अधिवक्ता की अनुपस्थिति पर विवाद

सुनवाई के दौरान, विपक्षी की ओर से यह निवेदन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती अनुसूया चौधरी की तबीयत खराब होने के कारण वे आज बहस के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकी हैं, और उन्हें एक और मौका दिया जाए।

इस पर, वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने सख्त एतराज जताते हुए कहा कि विपक्षी की अधिवक्ता जानबूझकर मामले को लंबित करने के उद्देश्य से अनुपस्थित हुई हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व में दोनों तरफ से लिखित बहस दाखिल हो चुकी है और दो बार मौखिक बहस भी हो चुकी है। अतः अब निर्णय की तिथि नियत की जानी चाहिए।

कोर्ट का फैसला:

वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने बठिंडा (पंजाब) कोर्ट के कंगना रनौत से संबंधित सभी आदेशों की कॉपियाँ फेहरिस्त के साथ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कीं।

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कोर्ट ने वादी पक्ष की दलील सुनने के बाद, मामले के निर्णय के लिए 12 नवंबर 2025 की तिथि नियत कर दी।

कोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया कि इस बीच में यदि दोनों पक्ष अपना कोई सबूत प्रस्तुत करना चाहें अथवा बहस सुनाना चाहें, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

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विवेक कुमार जैन
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