महिला मजदूर पर जानलेवा हमला: ठेकेदार की जमानत अर्जी खारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा २७ मई ।

एक चौंकाने वाले मामले में आगरा के एडीजे 10 माननीय काशीनाथ ने हत्या के प्रयास और अंगभंग के आरोपी ठेकेदार गोपाल पुत्र लाखन सिंह (निवासी ग्राम जहानपुर, थाना फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा) द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

ठेकेदार पर एक महिला मजदूर को बांके से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है।

थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामले के अनुसार, वादनी मुकदमा का आरोप था कि वह कई वर्षों से पूर्व प्रधान ठेकेदार गोपाल सिंह के अधीन मजदूरी का कार्य करती थी।

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ठेकेदार द्वारा कभी भी पूरा भुगतान न किए जाने के कारण वादनी के उस पर 70 हजार रुपये बकाया हो गए थे। जब वादनी ने आरोपी से अपनी बकाया रकम का तगादा किया, तो वह क्रोधित हो गया।

आरोप है कि उसने वादनी के सिर में बांका मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दूसरे प्रहार को रोकने का प्रयास करने पर, वादनी की उंगली और अंगूठा भी कटकर अलग हो गया।

अदालत ने वादनी के अधिवक्ता राधेश्याम सुमन के तर्क पर आरोपी की जमानत खारिज करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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