विद्युत अधिनियम के तहत आरोपित किसान को अदालत ने प्रदान की राहत

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आगरा 23 सितंबर।

विद्युत अधिनियम के तहत आरोपित किसान शंकर सिंह निवासी फतेहाबाद जिला आगरा द्वारा शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण विद्युत विभाग में जमा करा देने पर विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट माननीय दिनेश तिवारी ने किसान का मुकदमा निस्तारित कर उसे राहत प्रदान की।

मामले के अनुसार फतेहाबाद निवासी किसान शंकर सिंह के विरुद्ध विद्युत विभाग ने थाना फतेहाबाद में बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया था।

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किसान द्वारा अपने अधिवक्ता प्रदीप राठौर के माध्यम से विद्युत विभाग में शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण के रूप में बीस हजार रुपये जमा करा मय रसीद अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत ने किसान के मुकदमे का निस्तारण कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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