अदालत में उपस्थित हो स्पष्टीकरण देने के आदेश
थानाध्यक्ष ने अदालत के आदेश का नहीं किया था अनुपालन
आगरा 13 नवंबर ।
अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नही करने पर एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने थानाध्यक्ष ताजगंज के विरुद्ध नोटिस जारी कर 25 नवम्बर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये हैं ।
Also Read – अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी

मामले के अनुसार एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत में मोहम्मद फैजान बनाम साजिद खान में धारा 138 एन.आई.एक्ट, थाना नाई की मंडी का मुकदमा लंबित हैं।
आरोपी साजिद खान के हाजिर नहीँ होने पर अदालत ने उसके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित कर थानाध्यक्ष ताजगंज को उसकें विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिये थे।
Also Read – तीन शादी कर धोखाधड़ी एवं मारपीट आरोपी की जमानत स्वीकृत
थानाध्यक्ष द्वारा अदालत के आदेश का अनुपालन नहीँ करने पर एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने वादी के अधिवक्ता चौधरी समीर के तर्क पर थानाध्यक्ष ताजगंज कें विरुद्ध नोटिस जारी कर उन्हें 25 नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हो कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025






