चैक डिसऑनर आरोपी को 6 माह कैद और 8 लाख,96 हजार 800 रुपये के अर्थ दंड की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा १९ अप्रैल ।

चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित वीरेंद्र सिंह पुत्र चंद्रपाल निवासी रामा एन्क्लेव थाना कोतवाली, जिला बुलंदशहर को दोषी पाते हुये अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन माननीय सौम्या पांडेय ने 6 माह कैद एवं 8,96,800/- रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा नरेंद्र कुमार पुत्र खान सिंह निवासी कौशल्या कुंज, शास्त्रीपुरम, थाना सिकन्दरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव एवं नितिन कुमार के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक बुलंदशहर में किरायें पर रहनें कें दौरान वह आरोपी की डेयरी से दूध लेता था जिस कारण उनके मध्य मित्रता हो गई थी।

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विवाह समारोह में बुलंदशहर जाने के दौरान आरोपी से मुलाकात पर उसनेडेयरी व्यवसाय में नुकसान का हवाला दें मदद करनें का आग्रह करने पर वादी ने 14 दिसम्बर 20 को गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को 7 लाख 60 हजार रुपये एक वर्ष के लिये उधार दिये।

समय सीमा समाप्त हो जाने पर आरोपी द्वारा चैक दिया जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया। वादी द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस का भी आरोपी ने कोई जबाब नहीँ दिया।

अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन माननीय सौम्या पांडेय नें वादी के अधिवक्ता राजेश यादव एवं नितिन कुमार केतर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये 6 माह की कैद एवं 8,96,800/- रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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