साइबर ठगों द्वारा व्यवसायी से चार लाख की ठगी का मामला

न्यायालय मुख्य सुर्खियां साइबर अपराध
4 अक्टूबर 2024 को केनरा बैंक ने दो बार में चार लाख निकलनें की सूचना दी थी
वादी ने तुरंत थाना सिकन्दरा के साथ साथ बैंक को दी थीं सूचना
2लाख 25 हजार की राशि को होल्ड/सीज कर दिया गया था
सीजेएम ने धनराशि रिलीज कर व्यवसायी को दी राहत

आगरा 16 नवंबर ।

साइबर ठगों द्वारा व्यवसायी के खाते से चार लाख रुपयो की ठगी के मामले में पुलिस द्वारा होल्ड कराई 2 लाख 75 हजार रुपये की राशि को सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने व्यवसायी के हक में अवमुक्त कर उन्हें राहत प्रदान की।

मामले के अनुसार व्यवसायी शिवराम सिंघल निवासी कृष्णा कॉलोनी, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा का केनरा बैंक की बाईपुर, सिकन्दरा में बैंक खाता हैं।

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4 अक्टूबर 2024 को दो बार में चार लाख रुपये उनके खाते से कटने की बैंक द्वारा सूचना देने पर उन्होने तुरंत थाना सिकन्दरा एवं केनरा बैंक को सूचना दी। साइबर ठगों द्वारा तब तक 1 लाख 75 हजार रुपये की निकासी कर ली गयी थीं।

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पुलिस द्वारा 2 लाख 25 हजार की राशि होल्ड पर करवाने पर व्यवसायी द्वारा उसे अपने हक में अवमुक्त कराने के लिये अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने धन राशि अवमुक्त कर व्यवसायी को राहत प्रदान की।

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विवेक कुमार जैन
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