आगरा २ मई ।
घर में घुस विवाहिता से दुराचार, दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में आरोपित प्रदीप कुमार पुत्र रविन्द्र पाल सिंह ठाकुर निवासी ग्राम खेरिया, थाना नारखी, जनपद फिरोजाबाद, हाल निवासी नगला छबीला, थाना बरहन, जिला आगरा को उसके कृत्य के लिये दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट माननीय पुष्कर उपाध्याय ने आजीवन कारावास एवं 28 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना बरहन में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 23 सितम्बर 2016 को वादनी के पति, सास एवं ससुर डॉक्टर को दिखाने एवं दवाईयां लेने एटा गये थे। दोपहर दो बजें करीब वादनी अपने कमरे में सो रहीं थी।
उसी दौरान वादनी को अकेला पाकर मकान मालिक लल्लन सिंह का भांजा आरोपी प्रदीप कुमार वादनी के कमरे में घुस आया। उसने कमरे की कुंडी लगा वादनी के साथ जबरन दुराचार किया।
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दुराचार उपरांत आरोपी वादनी को कमरे मे बंद कर भाग गया। सास ससुर पति के आने के बाद कमरे से बाहर निकल वादनी ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। वादनी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध घर में घुस दुराचार, दलित उत्पीड़न आदि धारा में मुकदमा दर्ज हुआ।
उक्त मामलें में वादनी मुकदमा /पीड़िता, उसके पति, सास, ससुर सहित 9 गवाह अदालत में पेश हुये। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट माननीय पुष्कर उपाध्याय ने पत्रावली पर उपलब्ध मैडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयानो के अवलोकन एवं एडीजीसी हेमंत दीक्षित के तर्क पर आरोपी को उसकें जघन्य कृत्य के लिये दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 28 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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