राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब
आगरा /प्रयागराज 13 सितंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर कोतवाली में दहेज उत्पीड़न व जानलेवा हमला करने सहित अन्य आरोपों में दर्ज आपराधिक मामले में आरोपी सुधीर उपाध्याय व तीन अन्य परिवार के लोगों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई या पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक रोक लगा दी है और राज्य सरकार व शिकायतकर्ता से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के. बिड़ला तथा न्यायमूर्ति ए.के. सिंह देशवाल की खंडपीठ ने सुधीर उपाध्याय व अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की।
Also Read - मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ याचिकाइनका कहना था कि झूठे मनगढ़ंत आरोप में पूरे परिवार को फंसाया गया है। आरोप सामान्य प्रकृति के है।घटना 17 सितंबर 23 की है और एफआईआर 14 अगस्त 24 को 24 अगस्त 24 की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया की गई है।
मेडिकल रिपोर्ट में बताई गई चोटें बनावटी है। कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है। इसलिए एफआईआर रद की जाय।
कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना और याची को विवेचना में सहयोग करने की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, राज्य सरकार से मांगा विस्तृत हलफनामा - June 27, 2026
- प्रयागराज दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम के ध्वस्तीकरण नोटिस पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश - June 13, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता जागृति शुक्ला मौत मामले में दिए न्यायिक जांच के आदेश, डॉक्टरों और वकीलों को हड़ताल खत्म करने के निर्देश - June 13, 2026




