दहेज उत्पीड़न व जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब

आगरा /प्रयागराज 13 सितंबर ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर कोतवाली में दहेज उत्पीड़न व जानलेवा हमला करने सहित अन्य आरोपों में दर्ज आपराधिक मामले में आरोपी सुधीर उपाध्याय व तीन अन्य परिवार के लोगों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई या पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक रोक लगा दी है और राज्य सरकार व‌ शिकायतकर्ता से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के. बिड़ला तथा न्यायमूर्ति ए.के. सिंह देशवाल की खंडपीठ ने सुधीर उपाध्याय व अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की।

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इनका कहना था कि झूठे मनगढ़ंत आरोप में पूरे परिवार को फंसाया गया है। आरोप सामान्य प्रकृति के है।घटना 17 सितंबर 23 की है और एफआईआर 14 अगस्त 24 को 24 अगस्त 24 की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया की गई है।

मेडिकल रिपोर्ट में बताई गई चोटें बनावटी है। कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है। इसलिए एफआईआर रद की जाय।

कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना और याची को विवेचना में सहयोग करने की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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मनीष वर्मा
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