आगरा: १२ अगस्त ।
सामूहिक दुराचार, अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी अर्जुन उर्फ बाली उर्फ अरुण की जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
यह मामला ताजगंज थाने में दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी अर्जुन ने शादीशुदा होने के बावजूद उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए।
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पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने इन्हीं फोटो और वीडियो के दम पर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल करते हुए उसने पीड़िता को अपने भाई राजेश, रामू और दोस्त अजीत के साथ भी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।
प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने मामले से जुड़े सबूतों और पीड़िता के अधिवक्ता झम्मन सिंह की दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।
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