स्वतंत्र गवाह के अभाव में घर से चोरी करने के आरोपी की जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा ७ मई ।

घर से चोरी के मामले में आरोपित विकास निगम उर्फ टिल्लन पुत्र स्व.राकेश निवासी नाला बुढ़ान सैय्यद, घटिया आजम खां द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर एडीजे 13 माननीय महेश चन्द वर्मा ने रिहाई के आदेश दिये।

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा का आरोप था कि 6 अप्रेल 2025 को वह परिवार सहित भतीजे का मुंडन कराने गये थे ।

Also Read – पति-पत्नी की सहमति पर परिवार अदालत ने किया विवाह विच्छेद

7 अप्रेल की शाम 5 बजे वापस आने पर घर के ताले टूटे मिले घर से जेवर एवं नगदी गायब मिली। पुलिस ने 12 अप्रेल को आरोपी एवं अन्य को पालीवाल पार्क से हिरासत में ले उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया था।

अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता राजेन्द्र कर्दम एवं सिद्धार्थ कर्दम के तर्क एवं स्वतंत्र गवाह के अभाव में आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “स्वतंत्र गवाह के अभाव में घर से चोरी करने के आरोपी की जमानत स्वीकृत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *