खेत में गाय चराने का विरोध करने पर गोली मारने के आरोपी की जमानत खारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

खेत में गाय चराने का विरोध करने पर हुई मारपीट और गोलीबारी के एक मामले में जिला जज ने आरोपी मोहित, पुत्र भानु प्रकाश, निवासी ग्राम अकबरा, थाना सिकंदरा, की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

यह मामला थाना सिकंदरा में विष्णु नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर आधारित है।

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वादी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 10 अगस्त, 2025 को शाम 4 बजे उनके पिता सत्यवीर सिंह अपने खेत पर गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि आरोपी अमित और भानु अपने पशुओं को उनके खेत में चरा रहे थे।

शिकायत के अनुसार, जब सत्यवीर सिंह ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।

इसके बाद, आरोपी घर से कट्टा और बंदूक लेकर आए और सत्यवीर सिंह को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

आरोपी मोहित के खिलाफ हत्या का प्रयास, आयुध अधिनियम और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

वादी के अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के तर्कों को सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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