आगरा 20 नवंबर ।
हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप में आरोपित महेश कुशवाह पुत्र रणवीरसिंह निवासी बॉस महुआ थाना शमशाबाद जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
थाना शमशाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादी देवीराम का आरोप था कि वह 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 3.30 बजे करीब अपने मित्रों के साथ घर में बैठा था।
Also Read – संभल की शाही जामा मस्जिद के पूर्व में हरिहर मंदिर होने का दावा किया कोर्ट में पेश

इसी दौरान तीन मोटरसाइकिल पर आये आठ, नौ बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से गोली चलायी । बदमाशों द्वारा चलाई गोली से वादी का मित्र पुरुषोत्तम जांघ में गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गया। उक्त मामलें मे आरोपी महेश कुशवाह एवं अन्य कें विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर डीएम शाहजहांपुर को किया जमानती वारंट जारी
आरोपी के अधिवक्ता छोटे लाल त्यागी एवं कमलेंद्र त्यागी के तर्क पर जिला जज ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये है ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







