आगरा 22 अक्टूबर ।
दुराचार एवं अन्य आरोप में आरोपित पिंटू कुमार उर्फ वरुण कुमार निवासी निकट गधा पाडा, फ्रीगंज रोड, थाना छत्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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थाना छत्ता में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा का आरोप था कि आरोपी ने शादी का झांसा दें वादनी को अपने घर में रख उसके साथ दुराचार एवं शराब का सेवन कर मारपीट की।
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जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क पर अदालत ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर एक एक लाख की दो जमानत पर रिहाई के आदेश दिये।
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