आगरा 09 अक्टूबर।
दस वर्षीया बालिका कें साथ अश्लील छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी रघुवीर प्रसाद निवासी उमा इंजीनियरिंग वर्क्स रुनकता थाना सिकन्दरा जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी नें स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी का आरोप था कि वह 19 अगस्त 24 को अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था। घर पर उसकी दस वर्षीया पुत्री अकेली थीं, दोपहर तीन बजें करीब वह खेलती हुई उमा इंजीनियरिंग वर्क्स के गेट पर पहुंच गई। वहां मौजूद आरोपी चौकीदार ने वादी की पुत्री के साथ अश्लील छेड़छाड़ की।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे ने तर्क दिये कि राखी के त्यौहार का अवकाश होने के कारण वादी मुकदमा एवं उसके रिश्तेदार फैक्ट्री में बैठ कर शराब पीना चाहते थे।
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आरोपी के मना करने पर हुये विवाद के चलते 60 वर्षीय चौकीदार को झूँठा आरोपित किया गया।
अदालत नें आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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