कॉलेज एवं मन्दिर जाने के दौरान आये दिन करता था छेड़छाड़
वादी की शिकायत पर आरोपी के पिता एवं भाईयो ने हथियारों कें बल पर उल्टे वादी को दी थी धमकी
आरोपी के पिता एवं दो भाइयों को अदालत नें दोषी पाने के बाद भी परिवीक्षा पर किया रिहा
आगरा १७ अप्रैल ।
बीए की छात्रा से आये दिन अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपित बंटू उर्फ त्रिलोक पाल पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम अगवार, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा को दोषी पाते हुये एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने तीन वर्ष की कैद एवं 5 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
उक्त मामले में वादी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित आरोपी के पिता राजबहादुर एवं दो भाइयों मदन एवं चवन प्रकाश को दोषी पाने के बाबजूद जेल की सजा ना देते हुए 6 माह की परिवीक्षा पर रिहाई के आदेश दिये।
थाना एत्मादपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी की पुत्री क्षेत्र के डिग्री कालेज में बीए की छात्रा थी।19 मार्च 2014 की सुबह 7.30 बजें करीब वह घर से कालेज जा रहीं थी।
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गांव से निकलते ही आरोपी बंटू उर्फ त्रिलोक पाल पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम अगवार थाना एत्मादपुर, जिला आगरा ने वादी की पुत्री के साथ अश्लील छेड़छाड़ की। वादी की पुत्री चीखती हुई गांव की ओर वापस भागी। पुत्री की चीख पुकार सुन वादी के परिजनों एवं गांव वालों कें आने पर आरोपी भाग गया। घटना की शिकायत आरोपी के पिता राजबहादुर से करने पर राजबहादुर उसके पुत्र गण मदन एवं चवन प्रकाश ने तमंचा, लाठी डंडे लेकर वादी के घर आ उसे गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी।
एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सहायक अभियोजन अधिकारी यतीन्द्र कुमार त्रिपाठी के तर्क पर अश्लील छेड़छाड़ आरोपी बंटू उर्फ त्रिलोक पाल को दोषी पाते हुये तीन वर्ष कैद एवं 5 हजार रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित किया, अदालत ने उक्त मामले में वादी को जान से मारनें की धमकी देनें कें मामलें में आरोपित आरोपी के पिता राजबहादुर एवं भाईयों मदन एवं चवन प्रकाश को दोषी पाने के बाबजूद जेल की सजा ना दे 6 माह की परिवीक्षा पर रिहाई के आदेश दिये।
इस दौरान वह अपराध में लिप्त हुये तो उन्हें सजा भुगतने हेतु अदालत में हाजिर होना होगा।
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