आगरा ।
हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़े एक मामले में आज स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुनाने के लिए 16 दिसंबर 2025 की तारीख तय कर दी है।
यह मामला तब सामने आया जब वादी (शिकायतकर्ता) के वकीलों ने निचली अदालत के 6 मई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पुलिस की अधूरी रिपोर्ट और धारा 225 (1) की अनदेखी करते हुए वाद (केस) को खारिज कर दिया गया था।
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पुनरीक्षण कोर्ट ने दिया था आदेश:
वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा, एसएस चौहान, राजवीर सिंह और प्रेम कुमार एडवोकेट ने कोर्ट में तर्क रखे।
उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कोर्ट (रिवीजन कोर्ट) स्पेशल जज एमपी-एमएलए माननीय लोकेश कुमार ने 12 नवंबर 2025 को अपने आदेश में निचली अदालत के 6 मई के आदेश को निरस्त कर दिया था। पुनरीक्षण कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि निचली अदालत ने धारा 225(1)(बी) एनएस की अनदेखी करते हुए वाद को खारिज किया था।
पुनरीक्षण कोर्ट ने 6 मई 2025 के आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया था कि स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए इस मामले में पुनः सुनवाई करे और विधि सम्मत आदेश पारित करे।

कोर्ट ने मानी चूक:
आज की सुनवाई के दौरान, स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने पुनरीक्षण आदेश का अवलोकन किया और स्वीकार किया कि हाँ, चूक हुई है।
अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सुधा प्रधान और स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने भी अपने तर्क कोर्ट के सामने पेश किए।
दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद, स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने आदेश के लिए 16 दिसंबर 2025 की तिथि नियत कर दी है।
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