आगरा/प्रयागराज: ७ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट आज (सोमवार) उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाएगा।
यह फैसला आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन याचिका पर जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ द्वारा सुनाया जाएगा।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 25 मई को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना था।
दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने अपनी रिवीजन याचिका में आरोप लगाया है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कथित तौर पर फर्जी डिग्री के आधार पर एक पेट्रोल पंप हासिल किया है।
याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि इसी फर्जी डिग्री के आधार पर मौर्य ने चुनाव के दौरान गलत हलफनामा दायर किया है, जिसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।
इस रिवीजन याचिका में कोर्ट से इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच कराए जाने की मांग की गई है। इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- बरेली हिंसा मामले में आरोपी नाजिम रज़ा खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत - February 4, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पूछे गंभीर विधिक प्रश्न,संपत्तियों को ध्वस्तीकरण से दी अंतरिम सुरक्षा - February 4, 2026
- 11885 बोतल कोडीन कफ सीरप की तस्करी के आरोपियों को राहत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत - February 4, 2026








1 thought on “इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ‘फर्जी डिग्री’ मामले पर फैसला”