आगरा/ प्रयागराज ३१ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश की अवहेलना करने पर कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, घाटमपुर के एसएचओ धनंजय पांडे, और जांच अधिकारी खुर्शीद अहमद को 20 अगस्त को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों न की जाए।
न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की पीठ ने यह आदेश पुलिस उप निरीक्षक आशीष कुमार और अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश्वर प्रसाद सिन्हा ने पैरवी की।
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क्या है मामला ?
याचिकाकर्ता के खिलाफ 21 अक्टूबर 2024 को घाटमपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद, जांच अधिकारी खुर्शीद अहमद ने मामले की कार्यवाही बंद करने के बजाय कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया।
हाईकोर्ट ने इसे जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया। कोर्ट ने कहा कि जब एफआईआर रद्द कर दी गई थी, तो जांच अधिकारी को कार्यवाही तुरंत बंद कर देनी चाहिए थी।
इस मामले में पुलिस कमिश्नर को भी पक्षकार बनाया गया है। अब इन तीनों अधिकारियों को 20 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा।
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