आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाली

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/प्रयागराज:

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुछ और समय मिल गया है।

कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे एक मुकदमे में निचली अदालत द्वारा अंतिम आदेश पारित करने पर लगी रोक को 9 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अब इस मामले में 9 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी।

यह मामला 2016 के चर्चित बलपूर्वक बेदखली से जुड़ा है, जिसके खिलाफ आजम खान और उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

Also Read – आगरा उपभोक्ता फोरम प्रथम ने सहारा सोसाइटी को ₹1.53 लाख का भुगतान करने का दिया आदेश

दोनों ने ट्रायल कोर्ट के 30 मई, 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। यह मुकदमा 2019 में रामपुर के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने आजम खान और वीरेंद्र गोयल की याचिका के साथ ही सह-आरोपी मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार और आले हसन खान की याचिकाओं को भी एक साथ जोड़कर सुनवाई का आदेश दिया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपना रिजॉइंडर एफिडेविट 9 अक्टूबर तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin

मनीष वर्मा
Follow Me

1 thought on “आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *