आगरा/प्रयागराज १७ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ सदर के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट खोलने के मामले में गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नए सिरे से विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी द्वारा हिस्ट्रीशीट को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 2022 में अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट खोली गई थी।
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अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने दलील दी कि हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। वहीं, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं, जबकि उन्हें पहले गाजीपुर के एसपी के समक्ष अर्जी देनी चाहिए थी।
इस पर, हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए अब्बास अंसारी को गाजीपुर के एसपी के समक्ष अर्जी देने का निर्देश दिया है। एसपी गाजीपुर को अब एक महीने के भीतर इस मामले में नए सिरे से आदेश जारी करना होगा।
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